नई दिल्ली। दिल्ली नगर निकाय ने मंगलवार को नई मीट पॉलिसी को पास किया है, इसमे कुल 54 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। दिल्ली सरकार की नई मीट पॉलिसी का मीट व्यापारियों ने कड़ा विरोध किया है। मीट व्यापारियो ने नई मीट पॉलिसी के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला लिया है। मीट ट्रेडर संगठनों की ओर से कहा गया है कि अगर इस नीति को वापस नहीं लिया जाता है तो वह इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे।
नई नीति के अनुसार मीट शॉप और धार्मिक स्थल या अंतिम संस्कार स्थल के बीच न्यूनतम दूरी 150 मीटर होनी चाहिए। एमसीडी की ओर से कहा गया है कि लाइसेंस दिए जाने के बाद अगर मीट धार्मिक स्थल का निर्माण हुआ है तो वह इस दूरी पर ध्यान नही देगी। नई नीति के अनुसार मस्जिद के आस-पास मीट शॉप खुल सकती है और यहां सुअर के मीट को छोड़कर कुछ जानवरों का मीट बिक सकता है। बशर्ते के दुकानदार के पास इशके लिए मस्जिद कमेटी या इमाम की ओर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। बता दें कि एमसीडी पर फिलहाल आम आदमी पार्टी का शासन है। पशु पालन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई मीट पॉलिसी को एमसीडी के दायरे में लागू कर दिया जाएगा। नई पॉलिसी के अनुसार नया लाइसेंस जारी करने की फीस दुकानदारों के लिए 18000 और प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 1.5 लाख होगी।