लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग द्वारा एक नया नियम जारी किया गया है। जिसके चलते अब लोग बिना लाईसेंस घरों में शराब की चार बोतलों से ज्यादा नहीं रख सकेंगे। जिनमें से दो भारतीय ब्रांड व दो विदेशी ब्रांड होगीं। वहीं जो लोग अपने घरों में इससे ज्यादा शराब रखना चाहते है, उनके लिए बार के लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया है।बताया जा रहा है कि नये नियम का मकसद घरों में निजी बार बनाने वालों को कानूनी मान्यता दिलवाना है। वहीं आबकारी विभाग का कहना है कि नये नियम के तहत अगर बिना लाईसेंस पकड़े गये तो भारी जुर्माना भी वसूला जायेगा। होम लाईसेंस लेने के बाद लाईसेंस धारी व्यक्ति विहस्की की छह विदेशी और चार भारतीय शराब रख सकेगा। वहीं रम की 2 विदेशी और एक इंडियन बं्राड, वोदका की दो विदेशी और एक इंडियन, वाइन की एक विदेशी और एक इंडियन व बीयर की 12 विदेशी और छह इंडियन ब्रांड रख सकेगा।