नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए गुजरात दंगों से जुड़े मामलों को बंद करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात दंगों को लेकर दायर याचिकाओं का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। सीजेआई जस्टिस यूयू ललित की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि गुजरात दंगों के 9 में से 8 मामलों में ट्रायल खत्म हो गया है और गुजरात के नरोदा गांव एक मामले में अंतिम बहस चल रही है। इतना समय गुजरने के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। गौरतलब है कि गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एस-6 डिब्बे में आग लगा दी गई थी। जिसमें जलकर 59 कारसेवक की मौत हो गई थी। ये सभी कारसेवक अयोध्या से लौट रहे थे। इसके बाद गोधरा में दंगे हुए थे और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था।