सुप्रीम कोर्ट ने लालढांग चिल्लर खाल सड़क मार्ग निर्माण पर लगाई रोक

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कार्बेट पार्क के पर्यावरण व वन्यजीवों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा

नई दिल्ली। जंगली जानवरों की जान और एनवायरमेंट पर पड़ने वाले प्रभाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज अहम फैसला लेते हुए लाल ढंाग चिल्लर खाल मोटर मार्ग के निर्माण पर रोक लगा दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग निर्माण पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया गया। कार्बेट नेशनल पार्क क्षेत्र में लाल ढंाग से चिल्लर खाल तक सड़क निर्माण की परियोजना को आज उस समय बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सड़क निर्माण पर रोक लगा दी गई है।
उल्लेखनीय है कि इस सड़क परियोजना से नेशनल कॉर्बेट पार्क के वन्यजीवों के जीवन पर खतरा बताते हुए पर्यावरण को खतरा माना जा रहा था इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इस सड़क के निर्माण से वन्यजीवों की दुर्घटना की संभावना बढ़ेगी वहीं उनके जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। कमेटी का कहना है कि सड़क निर्माण में प्रयोग में लाया जाने वाला तारकोल पर्यावरण और वन्यजीवों के जीवन को प्रभावित करेगा। रिपोर्ट में कार्बेट पार्क की सुरक्षा और पर्यावरण पर इस सड़क से पड़ने वाले अन्य कई नुकसान भी गिनाए गए हैं। जिस पर संज्ञान लेते हुए आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा लालढांग चिल्लर खाल सड़क निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। कोर्ट द्वारा कहा गया है कि वन्यजीवों की सुरक्षा व पर्यावरण सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है।

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