नई दिल्ली। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मस्जिद कमेटी की पूजा पर रोक लगाने की मांग नामंजूर कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी दखल के बिना यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सल मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पूजा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। इस साल 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दिया गया था। मुस्लिम पक्ष ने तब हाईकोर्ट से गुहार लगाई पर अदालत ने पूजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। सीजेआई ने कहा कि अब क्या वहां पूजा हो रही है ? जिस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुजैफा अहमदी ने हामी भरते हुए कहा कि 31 जनवरी से हो रही है। इस पर रोक लगाई जाए वरना बाद में बोला जाएगा कि लंबे समय से पूजा हो रही है। अगर पूजा को इजाजत दी गई तो ये समस्या पैदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर नोटिस जारी किया।