सुप्रीम कोर्ट की बेंच के जजों की राय अलग—अलग
नई दिल्ली। कर्नाटक के एक स्कूल से उपजे हिजाब विवाद की सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने अब इस मामले की सुनवाई को सीजेआई की बेंच को सौंप दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच को आज इस हिजाब विवाद पर फैसला सुनाना था लेकिन बेंच के दोनों जजों की अलग—अलग राय होने के कारण अब इस मामले को सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच को सौंप दिया गया है।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच के दोनों जजों की राय अलग—अलग थी। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने अपील को खारिज करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें शिक्षण संस्थानों मेंं हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया था जबकि जस्टिस धूलिया ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। उनका कहना था कि किसी के पहनावे को लेकर उससे उसके शिक्षा के अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। दोनों जजों की राय अलग अलग होने के कारण अब यह मामला सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सर्वाेच्च बैंच को सौंप दिया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला अगला आदेश आने तक प्रभावी माना जाएगा।
उल्लेखनीय है कि यह हिजाब विवाद कर्नाटक के एक छोटे से स्कूल से शुरू हुआ। जिस स्कूल की 5 छात्राएं अचानक हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची थी। प्रधानाचार्य को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इन छात्राओं को स्कूल में प्रवेश करने से रोक दिया था। जिसके बाद यह छात्राएं स्कूल के गेट पर ही धरने पर बैठ गई थी। बाद में वह विरोध एक आंदोलन में बदल गया। राजनीतिक दलों और नेताओं के हस्तक्षेप के कारण मामले ने इतना तूल पकड़ा कि अब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी अदालत तक जा पहुंचा है। इस संवेदनशील मामले में अब सीजेआई की बेंच क्या फैसला सुनाती है समय आने पर ही पता चल सकेगा लेकिन यह मामला अभी लंबा खिंच सकता है।