संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

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नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद की न्यायिक हिरासत को फिर से बढ़ा दिया है। कोर्ट ने 21 दिसंबर तक के लिए संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। दरअसल, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने गत 20 नवंबर को नोटिस जारी किया था और केंद्र तथा ईडी से सिंह की तरफ से दायर याचिका पर जवाब देने को कहा था। सोमवार (11 दिसंबर) को कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी नेता को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह नेता से निचली अदालत में जमानत का प्रयास करने के लिए कहा है। हालांकि, जमानत याचिका में उठाए गए कानूनी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को सुनवाई की बात कही है। आम आदमी पार्टी सांसद के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट में 60 पेज का पूरक आरोप पत्र दायर कर चुकी है। उन पर आरोप लगाया था कि वह दिल्ली आबकारी नीति मामले में साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में संलिप्त रहे। ईडी ने गत 4 अक्टूबर को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में राज्यसभा सांसद सिंह के आवास पर तलाशी लेने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया था। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने संजय सिंह से कई घंटों की पूछताछ की गई थी। वह अक्टूबर माह से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सांसद सिंह की गिरफ्तारी से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था।

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