गोवा में नहीं पाल सकेंगे रॉटवाइलर और पिटबुल डॉग

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पणजी। गोवा सरकार ने राज्य में रॉटवाइलर और पिटबुल कुत्तों के पालन, खरीद-फरोख्त और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में इन कुत्तों के आक्रामक व्यवहार के कारण कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे यह निर्णय लिया गया है। सरकार अब गोवा पशु प्रजनन और घरेलू विनियमन एवं मुआवजा अध्यादेश 2024 में संशोधन करने जा रही है, ताकि इन कुत्तों के बैन को कानूनी रूप दिया जा सके। सावंत ने बताया कि जिन लोगों के पास पहले से ये नस्लें हैं, उन्हें अपने कुत्तों का पंजीकरण कराना होगा और उनकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। हाल ही में गोवा के असगांव में एक रॉटवाइलर ने 40 वर्षीय व्यक्ति को काट लिया था, जिसके बाद गांव पंचायत ने इन कुत्तों के खुले में घूमने पर रोक लगाने की अपील की थी। इससे पहले, अगस्त 2023 में अंजुना में एक पिटबुल ने सात साल के बच्चे पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद राज्य में ऐसे कुत्तों पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी थी। मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने भी 24 आक्रामक कुत्तों की नस्लों के आयात, प्रजनन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सर्कुलर जारी किया था। इसमें पिटबुल टेरियर, टोसा इनु, अमेरिकन बुलडॉग, जापानी टोसा, अकिता, मस्तिफ (बोअर बुल), रॉटवाइलर, सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग और वुल्फ डॉग जैसी नस्लें शामिल थीं। हालांकि, अप्रैल 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस सर्कुलर को खारिज कर दिया था।

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