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हाईकोर्ट का कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने से इनकार

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नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी को शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से उस समय बड़ा झटका लगा जब अदालत ने पार्टी के सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर बने अकाउंट को तुरंत बहाल करने से इनकार कर दिया। अदालत ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है। अभिजित दीपके की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पुरुषैन्द्र कुमार कौरव ने सीजेपी के एक्स अकाउंट पर पोस्ट की गई कुछ चीजों को ‘आपत्तिजनक’ पाया और पार्टी को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले पर सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है और सरकार और एक्स प्लेटफॉर्म की दलील सुनने के बाद ही कोई आदेश जारी करेगी।
गौरतलब है कि दीपके ने 15 मई को सीजेआई सूर्यकांत की ‘कॉकरोच’ और ‘परजीवी’ टिप्पणियों पर विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की शुरुआत की थी। 16 मई को मुख्य न्यायाधीश ने अपने बयान को लेकर स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी फर्जी और बोगस डिग्री लेकर वकालत में आने वाले लोगों के लिए थी, न कि युवाओं के लिए। बहरहाल देखते ही देखते यह पार्टी एक्स और इंस्टाग्राम पर छा गई। इस्टाग्राम पर तो पार्टी के भाजपा से भी ज्यादा फॉलोअर हो गए। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 21 मई को कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में बैन कर दिया था। इसके बाद ‘कॉकरोच इज बैक’ नाम से नया अकाउंट बनाया गया था।

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