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छोटे अपराधों में अब सजा कम जुर्माना अधिक होगा

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  • कैबिनेट की बैठक में जन विश्वास एक्ट लाने को मंजूरी
  • कैबिनेट की बैठक में लिए गए 19 अहम फैसले

देहरादून। केंद्रीय नीतियों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में सात पुराने आपराधिक एक्टों को समाप्त कर उनकी जगह एक एक्ट लाने के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी की मोहर लगाकर प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा दिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में आज राज्य में जन विश्वास एक्ट लाने को मंजूरी देने के साथ कुल 19 प्रस्तावों पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी गई है।
कैबिनेट बैठक में आज लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए सचिव श्ौलेश बगौली द्वारा बताया गया कि अनावश्यक कानूनी कार्यवाही के बोझ को कम करने के लिए सरकार विभिन्न सात पुराने अपराधिक एक्टों को समाप्त कर उनकी जगह अब नया जन विश्वास एक्ट लायेगी। जिसमें जेल की सजा को कम करने या समाप्त करने के साथ आर्थिक दंड को बढ़ाने की पहल पर जोर दिया जाएगा। उनका कहना है कि इसे कानूनी पेचदगी भी कम होगी तथा न्याय की प्रक्रिया सरल होगी छोटे व्यापारियों व दुकानदारों व उघमियों को इस नये कानून से बड़ी राहत मिलेगी। बैठक में आज यह भी निर्णय लिया गया है कि पिटकुल में बनने वाले टावर और 1 मीटर एरिया में अब मुआवजा 2 गुना कर दिया गया है। लाइन के नीचे आने वाले खेत का मुआवजा भी बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। ग्रीन बिल्डिंग निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बैठक में रिजॉर्ट और ईको रिजार्ट बनाने की अनुमति अब कृषि भूमि पर भी मिल सकेगी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए रोड लेवल पार्किंग पर मोटल श्रेणी को समाप्त करने का फैसला भी आज की बैठक में लिया गया।
बगौली ने अन्य फसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश लाने को भी मंजूरी दे दी गई वही पीडब्ल्यूडी में प्रमोशन पर मंजूरी कैबिनेट द्वारा दे दी गई है। आज की बैठक में रिस्पना और बिंदाल पर बनने वाले एलिवेटेड रोड परियोजना में लगने वाले जीएसटी और रॉयल्टी में छूट देने का प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। वही परिवहन विभाग में एसएसीआई के तहत 15 साल पुराने वाहनों को वाहन स्क्रैप किए जाने पर 50 फीसदी की छूट वाहन स्वामी को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय भी आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं।

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