गोद ली हुई बेटी से रेप के दोषी मुस्लिम पिता को 20 साल की सजा

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अलीगढ़ । अलीगढ़ के थाना क्वार्सी इलाके के मंजूरगढ़ी में 13 वर्षीय नाबालिग हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म के दोषी कथित पिता को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन राय की अदालत से सुनाया गया है। बता दें कि बिन मां-बाप की बेटी इस घटना के बाद से नारी निकेतन में रह रही है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी महेश सिंह के बताए अनुसार, घटना 25 अक्टूबर 2020 की है। इलाके में ही रहने वाले एक सामाजिक व्यक्ति ने क्वार्सी में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी 50 वर्षीय पप्पू और मोहम्मद हसन निवासी बिस्मिल्लाह कॉलोनी मंजूरगढ़ी में एक बिन मां-बाप की करीब 13 वर्षीय लड़की को गोद लिया था। घटना वाले दिन आरोपी की पुत्रवधू ने उसे बच्ची संग गंदी हरकत करते देख लिया और शोर मचा दिया। इस मामले में हंगामा होने और भीड़ जमा होने पर पुलिस आ गई। बाद में सामाजिक व्यक्ति मोहन चौहान की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले में मेडिकल परीक्षण के आधार पर दुष्कर्म की धाराओं में चार्जशीट लगाई। सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व बच्ची की गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोपी पप्पू को 16 तारीख और 2 महीना में फैसला सुनाते हुए दोषी करार देकर 20 वर्ष कैद व ₹50000 जुर्माने से दंडित किया है। इसमें से ₹40000 पीड़ित को दिए जाने के आदेश दिए हैं।बताया जाता है कि दोषी करार पप्पू दो बेटे व दो बेटियों का पिता है। गैर समुदाय की मजदूर परिवार की बच्ची को बचपन में ही गोद लेकर अपने पास रखे हुए था। वह गोद लिए बेटी के संग करीब 1 वर्ष से इस तरह की हरकत करते आ रहा था। लेकिन, अंत में उसके अपनों ने ही भांडा फोड़ दिया और सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से अब जेल पहुंच गया है।

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