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हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट होगा

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कैबिनेट की बैठक में सख्त धर्मांतरण कानून पर मुहर
धर्मांतरण व लव जिहाद अब संज्ञेय अपराध होगा

देहरादून। नैनीताल हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा और आज राज्य में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद पर सख्ती से रोक लगाने के लिए राज्य कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में संशोधन को हरी झंडी दिखा दी गई है। इसे अब और अधिक सख्त बनाते हुए संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में आज नैनीताल हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी दे दी गई है। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने की मांग की जा रही थी। नैनीताल के एक टूरिस्ट डेल्टीनेशन होने के कारण यहंा भारी भीड़ और जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिसे लेकर हाईकोर्ट आने जाने में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था जिसे लेकर हाईकोर्ट के अधिकारियों द्वारा भी हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की मांग की जा रही थी।
राज्य कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून को अब और सख्त बनाया जाएगा। सामूहिक धर्मांतरण के मामले को अब संज्ञेय अपराध माना जाएगा। वहीं राज्य में प्रेम विवाह के लिए धर्मांतरण की घटना पर सरकार ने सख्त कानून बनाने का फैसला लिया है। ऐसे मामलों में अब आरोपी को 10 साल की सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा आज कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण रोकने के लिए जो सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव लाया गया है वह प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य कैबिनेट की बैठक में आज हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने और धर्मांतरण कानून को सख्त बनाने के फैसले के साथ कुल 26 प्रस्तावों पर सहमति की मुहर लगाई गई।
कैबिनेट बैठक में जमरानी बांध परियोजना के प्रभावित 1325 परिवारों के विस्थापन की समस्याओं के समाधान की मंजूरी दे दी गई है। वही पशुपालकों को बड़ी राहत देते हुए विकास कौशल योजना के तहत रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरण में भुगतान करने की मंजूरी दे दी गई है।

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