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मकान के नाम पर ठगे पचास लाख रूपये

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देहरादून। मकान के नाम पर पचास लाख रूपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार डालनवाला निवासी नरेन्द्र सिंह अहलावत ने रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह विगत काफी समय से अपने मकान हेतु एक उचित भूमि की तलाश कर रहा था, जिस कारण उसकी परिचित महिला गमता ठाकुर निवासी ओल्ड सर्वे रोड, ने उसको एक व्यक्ति मुकेश चन्द्र आर्य, श्रीमती अर्चना आर्य दोनो निवासी इन्द्रलोक एन्कलेव, बालावाला को अपना परिचित बताते हुए परिचय करवाया और साथ ही साथ यह भी अवगत कराया कि उक्त व्यक्तियों के पास एक उचित आवासीय भवन उपलब्ध है, जिसे उक्त दोनो व्यक्ति विक्रय करना चाहते है, जिस कारण वह अपनी पत्नी के साथ उक्त तीनों व्यक्तियों द्वारा बताये गये मकान का निरीक्षण करने गया जो कि स्थित मौजा बालावाला को देखकर पसन्द कर लिया तथा उक्त मुकेश एवं श्रीमती अर्चना के साथ उक्त मकान का सौदा कुल 76 लाख 50 हजार रूपये में तय कर लिया, जिसके बाद उसके द्वारा उक्त गुकेश आर्य को बतौर अग्रिम धनराशि एक लाख रूपये अदा कर दिये और साथ ही साथ उसके द्वारा उक्त मुकेश एवं श्रीमती अर्चना से कुछ और धनराशि एकत्रित कर अनुबन्धपत्र एवं विक्रय विलेख सम्पादित करने के लिये समय की मांग की गई, जिस कारण उसके द्वारा उक्त व्यक्तियों को 31 लाख रूपये की धनराशि अदा कर अपने हक में एक विक्रय अनुबन्ध पत्र अंकित व सम्पादित करवा लिया, साथ ही चूंकि उक्त सम्पत्ति में मुकेश आर्य के अलावा अन्य भागीदार भी सम्मलित थे, जिस कारण उक्त अन्य भागीदारों द्वारा अपनी स्वेच्छा से भी एक सहमति पत्र अंकित व निष्पादित कर मुकेश चन्द्र आर्य को सौप दिया। जिसके बाद उसने उनको कुल पचास लाख रूपये अदा किये। लेकिन बाद में उसको पता चला कि उसके साथ उक्त लोगों ने ठगी की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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