पाखरो सफारी घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

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  • हरक और किशन के दुस्साहस पर हैरानी जताई

नई दिल्ली। कार्बेट पार्क की पाखरो रेंज में घटित करोड़ों के घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए 3 महीने में इसकी स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं नेशनल कॉर्बेट पार्क में इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के कटान और निर्माण कार्य में किए गए व्यापक घोटाले को लेकर तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत और डीएफओ किशन चंद्र के दुस्साहस पर हैरानी जताई है।
उल्लेखनीय है कि 2019—20 के इस घोटाले में तत्कालीन वन मंत्री डॉ हरक सिंह और डीएफओ सहित अन्य कई अधिकारी व कर्मचारियों पर करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप हैं। जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। अभी बीते दिनों सीबीआई द्वारा हरक सिंह और डीएफओ किशन चंद के तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। जिसके बाद अभी ईडी ने भी छापेमारी की थी जिसमें करोड़ों रुपए कैश तथा करोड़ों के गहने व विदेशी मुद्रा और करोड़ों रुपए की संपत्तियों के खरीद फरोख्त के कागजात मिले थे। ईडी द्वारा इस मामले में अब आरोपियों से बरामद संपत्ति और नगदी के आय के स्रोत के बारे में पूछताछ की जा रही है। ईडी के नोटिस के बाद भी हरक सिंह अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इस घोटाले में 130 पेड़ों के कटान की मंजूरी लेकर हजारों की संख्या में पेड़ों का कटान करने और निर्माण कार्य में सैकड़ो करोड़ के घोटाले के आरोप हैं।
सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि उसकी जांच जिस गति से चल रही है वह संतोषजनक नहीं है। अदालत ने 3 महीने के अंदर इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया है। साथ ही इस मामले के प्रमुख आरोपी पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन डीएफओ किशन चंद्र के दुस्साहस पर हैरानी जताते हुए कहा गया है कि कोई भला इस तरह का दुस्साहस कैसे कर सकता है। उल्लेखनीय है कि अदालत द्वारा किशन चंद जिनके खिलाफ पहले से ही कई मामले जांच के दायरे में थे तथा सात कमेटियों द्वारा जिनका किसी भी महत्व के पद पर तैनात न करने की सलाह दी गई थी उनकी तैनाती कॉर्बेट पार्क में डीएफओ जैसे महत्वपूर्ण पद पर कैसे हो गई इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रूख और ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई के जाल में फंसे हरक सिंह पर अब कानून का शिकंजा कसता जा रहा है।

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