- निर्माण, भंडारण और बिक्री पर भी लगी रोक
देहरादून। उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत अन्य खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है।
आदेश में कहा गया है कि गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पादों में तंबाकू एवं निकोटिन के इस्तेमाल को देखते हुए जनस्वास्थ्य के हित में यह कदम उठाया गया है। प्रतिबंध के दायरे में केवल इन उत्पादों की बिक्री ही नहीं, बल्कि इनका निर्माण, भंडारण और वितरण भी शामिल है। आदेश के लागू होने के साथ ही संबंधित उत्पादों के कारोबार पर एक साल तक रोक रहेगी।





