हरिद्वार। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र और उससे सटे इलाकों में बिना एनओसी और पर्यावरण मानकों का उल्लंघन कर रहे लगभग 36 रिजार्ट पर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से 19 रिजार्ट पर्यावरण मानकों का उल्लंघन कर रहे थे, जबकि 17 के पास एनओसी ही नहीं है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तीन माह के भीतर कानूनी प्रक्रिया का पालन कर जुर्माना वसूलने के आदेश भी दिए हैं। प्रभारी निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व राजीव धीमान के अनुसार सरकार के निर्देश पर कार्रवाई को तय मानकों के विपरीत अनाधिकृत व अवैध रूप से संचालित हो रहे रिजार्ट की जांच कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। इस संबंध में एनजीटी का हालिया आदेश पार्क प्रशासन को नहीं मिला है, आदेश मिलते ही उसका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।
बता दें कि पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में स्थित वनंतरा रिजार्ट प्रकरण के बाद इस बात का खुलासा हुआ था कि राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र व उससे लगे इलाकों तथा गंगा किनारे पर बड़ी संख्या में अवैध व अनाधिकृत रूप से रिजार्ट का संचालन किया जा रहा है। यह भी पता चला था कि इस तरह संचालित हो रहे रिजार्ट में कई तरह की अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी संबंधित विभागों को विशेष कर राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसी मामले में एनजीटी ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 अक्टूबर को कार्रवाई के आदेश दिए गये है।