नामांकन के समय गलत सूचना देने के कारण नगर पंचायत अध्यक्ष केलाखेड़ा का चुनाव अवैधानिक!

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नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने उधमसिंह नगर के केलाखेड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव को असंवैधानिक ठहराते हुए यह चुनाव रद्द कर दिया है । मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश की एकलपीठ में हुई । हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए सरकार को तीन माह के भीतर केलाखेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव कराने का आदेश देते हुए चेयरमैन हामिद अली की याचिका को भी खारिज कर दिया है।
मामले के अनुसार 2018 में हामिद अली ने नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था । जिसको अकरम खान ने निचली अदालत में चुनाव याचिका के जरिये चुनौती दी। निचली अदालत ने चेयरमैन के चुनाव को असंवैधानिक करार दिया। इस फैसले को चेयरमैन हामिद अली ने हाईकोर्ट में चुनौती दी । तो वहीं दूसरे स्थान पर रहे अकरम खान ने इसके खिलाफ चुनाव याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में उनके द्वारा आरोप लगाया था कि हामिद अली ने गलत तथ्य नामांकन के दौरान दर्शाए गए । साथ में बच्चों की जानकारी भी छिपाई गई है। उनके चुनाव को निचली अदालत ने असंवैधानिक करार दिया था।
उन्होंने याचिका में मांग की है कि नगर पालिका अधिनियम 44 अ का पालन कराया जाए। जिसमें साफ कहा गया है कि अगर कोई पद रिक्त होता है तो उस पर तीन महिनों के भीतर चुनाव होना चाहिये

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