तीन तलाक बोलने पर पति को भेजा जेल

0
167

ऊधमसिंह नगर। दहेज में आल्टो कार व पांच लाख रूपये ना देने पर पत्नी को तीन तलाक कहकर पत्नी को छोडने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया।
आज यहां इसकी जानकारी देते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि 27 अप्रैल 25 को पीड़िता द्वारा तहरीर देकर कोतवाली जसपुर में मुकदमा मुस्लिम महिला अधिनियम (तीन तलाक अधीनियम) व दहेज अधिनियम बनाम मोहम्मद नावेद आदि दर्ज किया गया। आरोप लगाये गये थे कि शादी के बाद से ही पति नावेद व ससुराल वाले पिडिता को दहेज में आल्टो कार, एसी व नगद पांच लाख रुपये ना लाने के लिए मानसिक रुप से प्रताडित कर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने लगे। पीडिता के प्रेग्नेन्ट होने के पश्चात पति नावेद ने पीडिता से पीछा छुडाने के उद्देश्य से पीडिता को मानसिक रुप से प्रताड़ित कर मारपीट करते हुए ऐसी परिस्थिति पैदा की जिससे पिडिता का मिस कैरज हो गया। भ्रूण हत्या कारित करने के पश्चात पति नावेद ने पीडिता को उसके मायके यह कहकर छोड दिया के आज के बाद उसका उससे कोई वास्ता मतलब नहीं। मायके छोडने के पश्चात पति नावेद द्वारा पीडिता को फोन पर 03 तलाक देते हुए कहा की अब तू मेरी पत्नी नहीं अब मेरा तुझसे कोई वास्ता मतलब नहीं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद ऊधमसिंहनगर मणीकान्त मिश्रा द्वारा घटना का संज्ञान लेकर त्वरित जाँच करते हुए पीडिता को न्याय दिलाने हेतू आदेशित किया गया। जिसके पश्चात पुलिस अधीक्षक काशीपुर , क्षेत्राधिकारी काशीपुर के निर्देशन में कोतवाली जसपुर पुलिस द्वारा जाँच करते हुए आज पूछताछ पति मोहम्मद नावेद को गिरफ्तार किया गया। पीडिता के ससुराल पक्ष के अन्य लोगो के विरुद्ध जांच जारी है , बाद जाँच अन्य लोगो के विरुद्ध अपराध अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आरोपी को अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में यूसीसी लागू किया गया है जिसके तहत 2010 के बाद हुई शादी का रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है। परन्तु मोहम्मद नावेद द्वारा पिडिता से पीछा छुडाने के उद्देश्य से यूसीसी के नियम का उल्लघन कर शांदी का पंजीकरण नहीं कराया गया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here