अंकिता के हत्यारोपियों पर आरोप तय

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पुलकित व अंकित की जमानत याचिका खारिज
28 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई
हत्या व देह व्यापार जैसी गंभीर धाराओं में चलेगा मुकदमा

कोटद्वार। बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस के तीनों आरोपियों को आज अपर जिला जज प्रतिभा तिवारी की कोर्ट में पेश किया गया, जहां इस मामले की जांच कर रही एसआईटी द्वारा दायर चार्जशीट के आधार पर आरोप तय कर दिए गये हैं। जिसके अनुसार इन तीनों आरोपियों पर हत्या व देह व्यापार तथा हत्या के साक्ष्य मिटाने और छिपाने जैसे अपराधों की कई गंभीर धाराएं लगाई गई है। आज ही कोर्ट में पुलकित आर्य तथा अंकित की बेल याचिकाओं को सुनवाई करते हुए इस मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में मानते हुए खारिज कर दिया गया। इस हत्याकांड के तीसरे आरोपी सौरभ की जमानत याचिका को अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अब कोर्ट द्वारा 28 मार्च की तारीख तय की गई है।
आखिरकार 6 माह बाद आज अदालत ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस के तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित पर आरोप तय कर दिए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच आज पुलिस तीनों आरोपियों को जेल से अदालत लेकर पहुंची। इस मामले की सुनवाई अब एडीजे प्रतिभा तिवारी की अदालत द्वारा की जा रही है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी द्वारा अदालत में दायर की गई चार्जशीट के आधार पर तीनों आरोपियों पर आज अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। जिसमें हत्या की 302 धारा सहित अन्य कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं। अब इस मामले की आगे नियमित सुनवाई की जाएगी। अदालत ने अगली सुनवाई को 28 मार्च की तारीख तय की है।
उल्लेखनीय है कि हत्याकांड के तीनों आरोपियों द्वारा एसआईटी के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने के प्रयासों को विफल कर दिया गया था। अपनी जमानत का प्रयास करते हुए इस मामले में एक आरोपी सौरभ ने अपनी जमानत की याचिका कोर्ट में डाली गई थी जिसे पहले ही खारिज किया जा चुका है। उधर आज कोर्ट द्वारा मुख्य आरोपी पुलकित आर्य जिसके रिजार्ट में अंकिता कार्य करती थी तथा उसके प्रबंधक अंकित की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मृतका अंकिता भंडारी के परिजनों द्वारा इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था लेकिन एसआईटी की जांच से संतुष्टि जाहिर करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया था। लेकिन आशुतोष नेगी द्वारा हाईकोर्ट के इस आदेश को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए याचिका दी गई है, जिस पर सुनवाई होनी है।

कांग्रेसी महिलाओं ने किया प्रदर्शन, फांसी की मांग

कोटद्वार। अंकिता भंडारी मर्डर केस के आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी के दौरान कांग्रेसी महिला कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन और नारेबाजी की। कोर्ट परिसर में जाने से रोके जाने पर इन महिलाओं के साथ पुलिस की जर्बदस्त भिड़ंत भी हुई। इन कांग्रेसी महिलाओं ने सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग की। पुलिस द्वारा इन प्रदर्शनकारी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया।

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