देहरादून। स्वास्थ्य मंत्री, डॉ० धनसिहं रावत द्वारा आहूत समीक्षा वैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशारान डॉ0 आर० राजेश कुमार के आदेश के कम में सम्पूर्ण प्रदेश मे वृहद स्तर पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 एवं विनियम-2011 के प्राविधानो के अन्तर्गत खाद्य कारोबार कर्ताओं के प्रतिप्ठानों / निर्माण इकाईयों के निरीक्षण एवं नमूना संग्रहण हेतु विशेष अभियान के तहत उपायुक्त खाद्य संरक्षा, मुख्यालय जी0सी0 कण्डवाल, उपायुक्त खाद्य रांरक्षा गढवाल मण्डल आर0एस0 रावत एवं उपायुक्त खाद्य संरक्षा कुमायूं मण्डल अनोज कुमार थपलियाल के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम द्वारा दि0 27-03-2023 से दि0 22 04-2023 तक जनपद पौडी, टिहरी , हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिष्ठनगगर, के अगिष्ठित अधिकारियों, वरिष्ठ / खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं एफ0डी0ए0 विजिलेस की संयुक्त टीम द्वारा चारधाम यात्रा मार्ग एवं अन्य रथलो मे संचालित होटल रिसोर्ट, रेस्टोरेण्ट, कैम्प, के रसोईघर एवं खाद्य पदार्थ भण्डारण स्टोरों का निरीक्षण तथा फुटकर/थोक खाद्य विकंताओं के प्रतिष्ठानों / निमार्ण ईकाइयों का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त समस्त कार्यवाही में विभिन्न रोजमर्रा के प्रयोग मे लाये जाने वाले खाद्य पदार्थों के कुल 117 नमूने (मसाले दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, दाले , तेल, शीतल पेय आदि) जॉच हेतु एकत्रित करते हुय राजकीय खाद्य एवं औपधि विश्लेषणशाला रूद्रपुर को भेजे गये। खाद्य विश्लेषण की आख्यानुसार 117 नमूनों में से 97 नमूनों का विश्लेषण प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। विशेष अभियान में जनपदवार संग्रहित नमूनों संकलित एवं विश्लेषण का विवरण निम्नानुसार है।
जांचोपरान्त खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 19 नमूने अधोमानक व पनीर के 08 नमूने असुरक्षित पाये गये, जिस पर सम्बंधित जनपदों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही कर सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की कार्यवाही की जायेगी। प्रयोगशाला को शेष नमूनों की जांच अविलम्ब कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देशित किया गया है।
दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादनों में मिलावट को रोकने व इस कारोबार में संलिप्त अन्य प्रदेश के खाद्य कारोबारियों को विभाग द्वारा चिहनित किये जाने के उपरांत, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तराखण्ड डॉ0 आर0सजेश कुमार द्वारा, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, एफ0डी0ए0 उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर उनके राज्य में स्थित आपूर्तिकर्ताओं के विरूद्ध संयुक्त कार्यवाही करने व उनके स्तर से भी कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है।
वर्तमान में संचालित चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यात्रा मांगों पर खाद्य कारोबारकर्ताओं, होटलों, रेस्टोरेन्टो, ढाबों व फुटकर विकेताओं के प्रतिष्ठानों का खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमित रूप से निरीक्षण, नमूना संग्रहण व अन्य हाईजैनिक दशाओं का परीक्षण क नियमित रूप से प्रेसनोट जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। यात्रा मार्गों वाले जनपदों में तैनात अभिहित अधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया है कि गुप्तकाशी, सोनप्रयाग आदि स्थानों पर निरीक्षण कर 07 विभिन्न खाद्य सामग्रियों के नमूनें जांच हेतु लिये गये। इसी कम में जनपद उत्तरकाशी में 37 निरीक्षण व 04 नमूने जांच हेतु लिये गये तथा खाद्य कारोबारियों के साथ बैठक कर उनको खाद्य सुरक्षा मानकों की जानकारी भी दी गयी। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग में गौचर, कर्णप्रयाग, पीपलकोटी व जोशीमठ में भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया।
आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा आगामी चार धाम यात्रा के दृष्टिगत पर्यटक सीजन एवं तीर्थ-यात्रियों / पर्यटकों को गुणवत्तापरक सामाग्री उपलब्ध हो, के दृष्टिगत राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला से मोबाईल वाहन सैम्पलिंग जांच हेतु एवं विशेष कार्ययोजना के तहत द्वितीय चरण में प्रदेश के शेष जनपदों में से यात्रा मार्ग पर स्थित जनपद उत्तरकाशी,टिहरी, चमोली, रूद्रप्रयाग व प्रमुख पर्यटक स्थलों में से जनपद नैनीताल एवं अल्मोड़ा में दिनांक 08-05-2023 से 27-05-2023 तक संयुक्त टीम उपायुक्त (मुख्यालय), उपायुक्त गढ़वाल /कुमांयूं के नेतृत्व में विशेष | संचालित किया जायेगा।