पूर्व डीजीपी सिद्धू को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

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हमारे संवाददाता नैनीताल। हाईकोर्ट नैनीताल ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने व पेड़ काटने के आरोपी उत्तराखण्ड के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी है। इस मामले में राजपुर थाने में पूर्व डीजीपी सिद्धू के खिलाफ मुकदमा दर्ज है।
मामले में सिद्धू द्वारा याचिका दायर कर कहा था कि इस आरोप में उनके खिलाफ वर्ष 2013 में भी मुकदमा दर्ज किया गया था, जो विचाराधीन है। अब उसी मामले में एक बार फिर मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि नियमानुसार एक ही आरोप में दो मुकदमें दर्ज नहीं किये जा सकते है। उन्होने उनके खिलाफ दर्ज किये गये मुकदमें निरस्त करने की मांग की थी। मामले में वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी है। मामले की अगली सुनवाई 16 नवम्बर को होगी।

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