लाल किले के दोषी अशफाक की सजा बरकरार

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संवददाता नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लाल किले के हमले मामले में दायर रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दोषी मौहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा को बरकरार रखा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2000 में हुए लाल किले पर आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा ने हमला किया था। इस हमले में तीन लोगों की मौत हुई थी जिसमे दो लोग सेना के थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक को सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में फांसी की सजा सुनाई थी। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद अशफाक ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी। जिसके बाद चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि वह दोषी साबित हुआ है हम इस अदालत द्वारा दिये गये फैसल को बरकरार रखते हुए और पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हैं।

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