लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना काल में आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए सभी मुकदमों को वापस लेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद लिया है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में लोगों से कोरोना गाइडलाइनों का अनुपालन कराने के लिए बरती गई सख्ती के चलते उत्तर प्रदेश में तीन लाख से अधिक लोगों पर महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन करने के मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिन पर 8 अक्टूबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इन्हें वापस लेने के निर्देश सरकार को दिए थे।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब सभी जिलों के अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी करते हुए कोरोना काल में दायर किए गए मुकदमों को वापस लेने को कहा गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सांसदों, विधायकों व मंत्रियों की संस्तुति पर कोई मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा।