ट्रैक्टर-ट्राली का उपयोग केवल कृषि कार्य में हो : इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक तबके के लोगों के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बता दें कि, ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल खेती से जुड़े कामों के लिए करने के लिए बनाया गया था लेकिन लगातार इसका इस्तेमाल दूसरे अन्य कामों में हो रहा है, जिसकी वजह से तमाम दुर्घटनाएं भी सामने आने लगी है और लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को इस पर लगाम लगाने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने ट्रैक्टर-ट्राली का इस्तेमाल कृषि कार्य में ही करने की सलाह दी है और यूपी के परिवहन विभाग को जरूरत पड़ने पर इसके लिए कानून बनाने के लिए भी कहा है। यह आदेश जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने दिया है।
हाल ही में यूपी के फिरोजाबाद जिले के अरांव थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली से दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई थी। इस घटना के आरोपी संजय की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कोर्ट ने ये फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अक्सर यह देखने में आता है कि जिन ट्रैक्टरों का काम खेती से संबंधित होता है। जिनसे खेतों की जुताई, बुआई, कटाई व खेती के लिए फसल एवं बीज की ढुलाई का काम होता है, उन पर गैरकानूनी तरीके से ईंट, बालू, गिट्टी आदि की ढुलाई की जाती है। कोर्ट ने ट्रैक्टर ट्राली के इस्तेमाल को लेकर सलाह दी है कि, खेती के काम में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर-ट्राली का इस्तेमाल अनाज ढोने के लिए न करें, बल्कि अन्य माल ढोने वाले वाहनों के प्रयोग के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए।

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