नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। यह फैसला यूपी की योगी सरकार के लिए झटका है। वहीं इससे मदरसे में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को राहत मिलेगी। सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को संविधान के खिलाफ बताया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मदरसा एक्ट पर यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर यूपी की राजधानी लखनऊ की ईदगाह के इमाम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से मदरसा से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। यूपी मदरसा अधिनियम का मसौदा यूपी सरकार ने ही बनाया था। सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम असंवैधानिक कैसे हो सकता है? हमने पहले भी कहा है कि हम मदरसों में इस्लामी शिक्षा के अलावा आधुनिक शिक्षा भी देते हैं।