संभल मस्जिद मामले में कोई एक्शन ना ले निचली अदालतः सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। यूपी के संभल में हुए मस्जिद को लेकर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम निर्देश जारी किये है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली कोर्ट इस मामले में कोई एक्शन न ले साथ ही इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी न किया जाए।
बता दें कि यह याचिका मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल की गयी थी। मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या 227 के तहत हाई कोर्ट जाना सही नहीं था? बेहतर होगा कि हम इसे यहीं लंबित रखें। आप अपनी दलीलें उचित न्यायालय के सामने दायर करें। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस बीच कुछ भी हो। उन्हें आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। वे रिवीजन या 227 याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति बनाएगा। हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी गलत न हो।

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