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आसाराम बापू को मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत

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जोधपुर। यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से 6 महीने की अतंरिम जमानत मिल गई है। उन्हें ये जमानत मेडिकल ग्राउंड पर दी गई है। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी है। आसाराम ने मेडिकल ट्रीटमेंट का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी, बता दें आसाराम बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की बेंच ने आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दी है। हाल में आसाराम का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि पहले भी कई बार वह जमानत पर बाहर आ चुके हैं।
एक स्कूली छात्रा से बलात्कार के आरोप के बाद वह अगस्त 2013 से जेल में हैं। आसाराम पर एक 16 साल की लड़की का रेप करने का आरोप है। पीड़िता के माता-पिता आसाराम के ही अनुयायी थे, बाद में माता पिता ने आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके दो महीने बाद ही आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर गुजरात के सूरत स्थित अपने आश्रम में दो बहनों के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के एक अन्य मामले में आरोप लगाए गए। आसाराम का बेटा भी जेल में बंद है। इसी साल भी सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम को चिकित्सा आधार पर जनवरी से मार्च के अंत तक अंतरिम जमानत दी थी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने आदेश दिया था कि अंतरिम जमानत पर बाहर रहने के दौरान वह सबूतों को प्रभावित करने या अपने अनुयायियों से मिलने का प्रयास नहीं करेंगे। अदालत ने कहा था कि आसाराम उम्र से संबंधित कई स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं और उन्हें पहले दो बार दिल का दौरा पड़ चुका है। उनकी जमानत का कई संगठन विरोध भी करते आए हैं।

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