देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरूषोत्तम ने बताया कि 24 दिसम्बर, 2024 तक दावें एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा तथा 06 जनवरी, 2025 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।
आज यहां इसकी जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरूषोत्तम ने बताया 20 अगस्त, 2024 से 18 अक्टूबर, 2024 तक बीएलओ के माध्यम से घर—घर जाकर सत्यापन का कार्य, मतदाता सूची/ईपीआईसी में विसंगतियों को दूर करना, मतदेय स्थलों, अनुभागों का पुननिर्धारण एवं कन्ट्रोल टेबल को अघतन करने का कार्य किया जायेगा, ताकि आलेख्य निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित तैयार किया जा सके। उन्होंने बताया 29 अक्टूबर, 2024 को एकीकृत निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशित किया जायेगा तथा 29 अक्टूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक दावें/आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी। 09 से 10 नवम्बर, 2024 तथा 23 से 24 नवम्बर, 2024 तक विशेष अभियान चलाया जायेगा। उन्होंने बताया 24 दिसम्बर, 2024 तक दावें एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा तथा 06 जनवरी, 2025 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी अर्ह नागरिक का नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली में एक ही मतदेय स्थल पर एक से अधिक बार या एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदेय स्थल पर अथवा एक से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है, तो ऐसे किसी भी निर्वाचक का नाम किसी एक मतदेय स्थल/एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से नियमानुसार हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है ताकि किसी भी नागरिक का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत न हो। उन्होंने बताया यदि किसी निर्वाचक को अपने निवास स्थान से मतदेय स्थल तक पहुँचने में 02 किमी से अधिक की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है तो ऐसे निर्वाचकों के लिए उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल स्थापित करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है। उन्होंने बताया इस संबंध में सुझाव एवं प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार/उप जिलाधिकारी अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी को 10 सितम्बर, 2024 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे नागरिक, जो 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, ऐसे अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए 29 अक्टूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक अपने मतदेय स्थल के बीएलओ अथवा सम्बन्धित तहसील कार्यालय/उप जिलाधिकारी कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में नियमानुसार प्रारूप—6 पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रारूप 6 पर नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो चस्पा करने के साथ—साथ अपने निवास एवं आयु से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति भी संलग्न करनी अनिवार्य होगी। उन्होने बताया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम—1950 एवं 1951 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम—1960 में संशोधन के फलस्वरूप अब निर्वाचक नमावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रत्येक वर्ष में चार अर्हता तिथियां (01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर) नियत की गयी है। उल्लिखित तिथियों को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले कोई भी अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए फार्म 6 पर अपना आवेदन अग्रिम में प्रस्तुत कर सकते हैं।