स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज की

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अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की भी जमानत अर्जी खारिज

मुंबई। क्रूज शिपड्रग्स मामले में मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। गौरतलब है कि शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे को ३ अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। आर्यन के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा ८ (सी), २० (बी), २७, २८, २९ और ३५ के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं नार्काेटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बुधवार को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले एक अभिनेत्री के साथ ड्रग्स को लेकर उनकी चैट कोर्ट में पेश की थी। गौरतलब है कि मुंबई के एक कोर्ट ने क्रूज़ ड्रग्स केस में आर्यन और बाकी आरोपियों की ज़मानत याचिका पर फैसला २० अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर कहा है कि आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और एनसीबी के मामलों की जांच होनी चाहिए। बकौल तिवारी, मुंबई की अदालत द्वारा आर्यन की ज़मानत का फैसला सुरक्षित रखने से उन्हें श्अलोकतांत्रिक और अवैध तरीके सेश् १७ रातें जेल में रखा गया।

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