आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका खारिज

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नई दिल्ली। यौन शोषण मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू को आज सुप्रीम कोर्ट से गहरा झटका लगा है। शीर्ष न्यायालय ने स्वास्थ्य आधार पर दुष्कर्म मामले में सजा निलंबित करने की आसाराम बापू की याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को पुलिस हिरासत में महाराष्ट्र के अस्पताल में इलाज कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। आसाराम ने महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत में आयुर्वेदिक इलाज कराने की भी मांग की थी, जिसपर कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट जाने को कहा। बता दें कि ये पहली दफा नहीं है जब आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, इससे पहले भी शीर्ष अदालत से उसे झटका लगा है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आसाराम बापू की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल, हाईकोर्ट ने सजा के निलंबन के लिए उनके चौथे आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अगर आसाराम को पुलिस हिरासत के बजाय अपनी मर्जी से इलाज कराने की अनुमति दी गई तो कानून—व्यवस्था बिगड़ सकती है।

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