नई दिल्ली। बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। जेलर को धमकाने के मामले में सात साल की सजा के बाद अब मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में भी दोषी करार दिया गया है। तीन दिन के अंदर मुख्तार को दो केस में ठहराया गया है।
गैंगस्टर के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार को पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने एक मामले में भी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है. मामले की एफआईआर वर्ष 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी।
इससे पहले मुख्तार अंसारी को जेलर एसके अवस्थी को धमकाने के मामले में तीन अलग-अलग धाराओं के तहत अधिकतम 7 साल की सजा सुनाई. खास बात है कि यह भी फैसला हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए सुनाया था।