चार साल की मासूम के साथ रेप व हत्या करने वाले को फांसी की सजा

0
191


14 दिन में चार्जशीट, 48 दिन में सुनवायी पूरी और 62 दिन में फांसी की सजा

गाजियाबाद। गाजियाबाद की पोक्सों अदालत ने आज चार साल की बच्ची से रेप और हत्या करने वाले कों न्यायालय ने दोषसिद्ध होने पर फांसी की सजा सुनायी गयी।
गाजियाबाद के फारेस्ट सिटी की इस दिल दहला देने वाली घटना में न्याय पालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही की चारो तरफ तारीफ हो रही है। जानकारी के अनुसार 6 दिसम्बर 2022 को अपने पडोस में रहने वाले उक्त राजमिस्त्री की चार साल की बच्ची का बलात्कार कर उसकी हत्या करने और उसके शव कके साथ दरिन्दगी करने का मामला प्रकाश में आया। आरोपी युवक सोनू गुप्ता एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। जिसने घर के बाहर खेल रही मासूम का उठा ले गया और पास ही एकांत स्थान पर ले जाकर रेप की कोशिश की बच्ची चिल्लाने लगी तो उसने उसके मुंह में कपडा ठूंस दिया तथा उसकी हत्या के बाद उसके साथ रेप किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सोनू को 7 दिसम्बर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में 14 दिन में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। 16 दिन में 16 गवाहों के बयान व 45 दिन चली सुनवायी के बाद अभियोजन ने फैसला सुरक्षित रखते हुए आज शनिवार का दिन फैसले के लिए तय किया गया था। अदालत ने इसे अतिव्रQूरतम अपराध मानते हुए सोनू को मृत्यु दंड की सजा सुनायी गयी है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here