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बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी मामला : एसआईटी ने दाखिल की 1000 पन्नों की चार्जशीट

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चमोली। बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जांच पूरी होने के बाद पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने न्यायालय में करीब एक हजार पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। 50 गवाहों पर आधारित इस आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने तीनों आरोपियों के खिलाफ वाद दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।
ज्योतिर्मठ स्थित न्यायालय में प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट हिना कौसर ने आरोपपत्र और संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया। इसके बाद तत्कालीन प्रोटोकॉल अधिकारी प्रमोद नौटियाल, सेवानिवृत्त मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान और सुरक्षा कर्मी मनोज कुमार के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता पाए जाने पर संज्ञान लिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मंदिर में दान की थाली से प्राप्त धनराशि और भेंट सामग्री की गणना कर उसे नियमानुसार मंदिर समिति के खाते में जमा कराने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की निगरानी में थी। राजेंद्र सिंह चौहान ने कथित तौर पर आपसी षड्यंत्र के तहत दान की रकम और भेंट सामग्री के एक हिस्से का गबन किया। वहीं, सुरक्षा कर्मी मनोज कुमार पर दान की थाली से प्राप्त भेंट सामग्री चोरी करने का आरोप है।
अभियोजन के मुताबिक, उसके कब्जे से कथित तौर पर चोरी की गई सामग्री और उसे बेचने से मिली रकम भी बरामद की गई थी। मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल और राजेंद्र सिंह चौहान वर्तमान में जिला कारागार पुरसाड़ी में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। न्यायालय ने दोनों के संबंध में न्यायिक अभिरक्षा के वारंट जारी किए हैं। वहीं, जमानत पर चल रहे तीसरे आरोपी मनोज कुमार को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अब मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। ैप्ज् की चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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