देहरादून। कई अपराधो में लिप्त एक आदतन अपराधी को पुलिस ने गुण्डा एक्ट के तहत छह माह के लिए तड़ीपार कर दिया है। जिलाधिकारी द्वारा आरोपी को 6 माह के लिये जिला बदर करने के आदेश दिये गये थे। बदमाशों के खिलाफ पुलिस द्वारा बीते दो दिनों में यह दूसरी तड़ीपार करने की कार्यवाही है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने—अपने थाना क्षेत्रों में आदतन/अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में थाना रायपुर पुलिस द्वारा एक बदमाश को गुण्डा एक्ट के तहत जिला बदर किया गया।
थाना रायपुर क्षेत्रान्तर्गत आरोपी जगबीर सिंह पुत्र युद्धवीर सिंह, निवासी नंदिनी कॉलोनी बालावाला रायपुर देहरादून एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ लूट, चोरी तथा आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित कई मुकदमें दर्ज हैं। आरोपी को जिला बदर करने हेतु उसके विरूद्व धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी तथा उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये। प्राप्त आदेश के अनुपालन में पुलिस द्वारा जगबीर सिंह को आज दिनांक 18/01/2026 को नियमानुसार जिला बदर की कार्यवाही की गई। जगबीर सिंह को जनपद की सीमा आशारोड़ी से बाहर थाना क्षेत्र जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया तथा स्पष्ट हिदायत दी कि 6 माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर आरोपी के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। सहारनपुर पुलिस को भी आरोपी के जिला बदर किए जाने के विषय में अवगत कराया गया है।





