पौड़ी। अवैध शराब तस्करी में लिप्त एक आदतन अपराधी को पुलिस द्वारा गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उसे ढोल नगाड़ों के साथ छह माह के लिए जिलाबदर कर दिया गया है।
कोतवाली श्रीनगर पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट जनपद पौड़ी गढ़वाल के आदेश के अनुपालन में पौड़ी गढ़वाल में निवासरत योगेंद्र सिंह रावत पुत्र सोहन सिंह रावत, निवासी ग्राम श्रीकोट गंगानाली, थाना श्रीनगर के खिलाफ उ.प्र. गुंडा नियंत्रण अधिनियम —1970 की धारा 3 (क) की कार्यवाही करते हुए आरोपी को को छः माह के लिये जिला बदर (तड़ीपार) कर दिया गया है जो अब 6 माह तक जनपद पौड़ी में प्रवेश नहीं करेगा। योगेंद्र सिंह रावत जनपद में लगातार शराब की तस्करी में शामिल रहा है व इस पर आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित कई मामले दर्ज है जिस कारण समाज में इसका बुरा असर हो रहा था।