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दुकानदारों के नाम लिखने पर रोक का फैसला अभी बरकरार रहेगा

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  • सरकारों से नहीं मिला नोटिस का जवाब
  • मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद

नई दिल्ली/देहरादून। कावड़ यात्रा मार्गों पर होटल ढाबों व दुकानों के बोर्डो पर संचालक का नाम लिखने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व समय में लगाई गई रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई के दौरान अगले आदेश तक रोक जारी रहने के आदेश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि चार दिन पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी, उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा गया था और अगली सुनवाई के लिए आज 26 जुलाई की तारीख तय की गई थी लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक कोई जवाब न दिए जाने तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा जवाब देने के लिए दो सप्ताह का और समय मांगे जाने के कारण आज इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। ऐसी स्थिति में अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद करने की तारीख देते हुए अपने पुराने आदेश को बरकरार रखने को कहा गया है।
उधर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आज इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए अपने हलफनामें कहा गया है कि सरकार द्वारा कांवड़ियों की शिकायत और उनके भोजन की पवित्रता को बनाए रखने के मद्देनजर यह आदेश दिया गया था। जबकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से इस मामले में जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय और देने की मांग की गई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पूर्व समय में इस पर लगाई गई रोक को बरकरार रखते हुए एक सप्ताह का समय दिया है। वही आज एक अन्य नया मामला भी प्रकाश में आया है कुछ मुस्लिम संगठनों ने हरिद्वार में कावड़ मार्गों पर स्थित मजारों और मस्जिदों को तिरपाल से ढकने से आपत्ति जताई है। इस बाबत पर्यटन व धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि यह यात्रा के शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए किया गया है इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है।

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