हल्द्वानी जेल में कैदी की मौत का मामला : हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच, एसएसपी को हटाने के आदेश।

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नैनीताल/देहरादून। हल्द्वानी की जेल में कैदी की मौत के मामले को अत्यंत ही गंभीर मानते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने आज इस मामले की जांच सीबीआई से कराने और जांच अधिकारी सीओ तथा चार बंदी रक्षकों को दूसरे जिलों में स्थानांतरित किए जाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पुलिस को संबंधित मामले के सभी दस्तावेज चार दिन के अंदर सीबीआई को सौंपने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि बीते 6 मार्च को हल्द्वानी जेल में एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। कैदी प्रवेश निवासी कुंडेश्वरी काशीपुर के परिजनों ने प्रवेश की मौत को हत्या बताकर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने के प्रयास किए गए थे, लेकिन पुलिस ने उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया था। जिसके बाद परिजनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस को हत्या का मामला दर्ज करना पड़ा था। अदालत के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन इस मामले में सही जांच नहीं की गई। चश्मदीद गवाहों के बजाय इधर—उधर के लोगों के बयान दर्ज कर मामले को रफा—दफा करने के प्रयास किए गए। बाद में इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए लेकिन परिजन इससे संतुष्ट नहीं थे। मृतक की पत्नी ने हाईकोर्ट में आवेदन देकर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गये थे।
हाई कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए तथ्यों के आधार पर पुलिस की जांच को गलत पाया गया कोर्ट ने पुलिस की कार्यश्ौली पर कई सवाल खड़े करते हुए एसएसपी नैनीताल के बारे में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा गया कि जिस अधिकारी को जेल के मेन्यूल तक की जानकारी तक न हो उसे पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। अदालत ने पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दे दिए हैं तथा मामले की जांच कर रहे सीओ और चार बंदी रक्षकों को जिले से बाहर स्थानांतरित करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज 4 दिन के अंदर सीबीआई को सौंप दे।

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