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पैलेट गन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: ‘पेलेट गन’ पर पूरी रोक नहीं लगा सकते!

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह उग्र भीड़ को हटाने के लिए पेलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर जो मानक प्रक्रिया बनाई जानी है, उसमें पेलेट गन के इस्तेमाल की स्थितियों पर भी स्पष्टता दी जाएगी। दिल्ली में संसद चलो प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से पेलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह बातें कहीं हैं।
यह याचिका पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद और दो अन्य लोगों— प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी ने दायर की है। प्रशांत और इरशाद ने का कहना है कि 20 जुलाई को परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स ने पेलेट गन चलाया। उसके धातु वाले छर्रे लगने से वह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां सर्जरी के जरिए उनके शरीर में घुसे छर्रों को निकाला गया।
चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने पेलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक की मांग को अव्यवहारिक कहा। जस्टिस बागची ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी अचानक हिंसक रूप ले सकता है, ऐसे में सुरक्षा बलों को परिस्थितियों के अनुसार चरणबद्ध प्रतिक्रियादेनी पड़ती है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों की नियमावली विशेष परिस्थितियों में पेलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देती है। याचिकाकर्ता ने उस नियम को चुनौती दिए बिना पेलेट गन पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है। यह याचिका अपने आप में अस्पष्ट है। इस पर वकील ने कहा कि वह सिर्फ मेटालिक पेलेट (धातु के छर्रे) के इस्तेमाल पर रोक की मांग कर रही हैं। उनकी मांग प्लास्टिक या रबर पेलेट को लेकर नहीं है। जजों ने कहा वह मामले पर विचार करेंगे, लेकिन पहले याचिकाकर्ता अपनी याचिका में जरूरी संशोधन करे। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पेलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े नियम पेश करने के लिए कहा। साथ ही, 20 जुलाई को की गई कार्रवाई में हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े लॉग बुक (रिकॉर्ड) को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट से कहा कि एक पीड़ित का सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह घायल याचिकाकर्ता और दूसरे प्रभावित लोगों का जरूरी इलाज सुनिश्चित करे।

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