Home News Posts उत्तराखंड थिनर के डिब्बो को पीटने पर हुआ था धमाका, मुकदमा दर्ज

थिनर के डिब्बो को पीटने पर हुआ था धमाका, मुकदमा दर्ज

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हरिद्वार। गोदाम मेंं हुए धमाके का खुलासा करते हुए पुलिस ने गोदाम मालिक के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह विस्फोट थिनर के डिब्बो को कबाड़ी द्वारा पीटे जाने पर हुआ था वहीं पुलिस को गोदाम से अवैध विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है।
बता दें कि बीते रोज थाना पथरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धनपुरा में दोपहर के समय शौकीन पुत्र मूर्तजा निवासी ग्राम धनपुरा, पथरी के सेटरिंग गोदाम में ब्लास्ट हुआ था। जिसमें गोदाम मालिक व कबाड़ी घायल हो गये थे। मामले की जानकारी पुलिस को मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर देखा गया कि गोदाम में कार्य कर रहे दो व्यक्ति दिलशाद पुत्र मेहबूब, निवासी ग्राम धनपुरा और मुस्तफा पुत्र आलम,निवासी गुर्जर बस्ती, थाना पथरी विस्फोट के कारण घायल हो गए हैं। उन्हें स्थानीय नागरिकों की सहायता से क्लासिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
पुलिस द्वारा घटनास्थल पर की गई पूछताछ में यह पता चला कि गोदाम स्वामी शौकीन द्वारा अपने शटरिंग गोदाम में थिनर व पेट्रोल के पुराने कनस्तर कबाड़ी दिलशाद को बेचे जा रहे थे। जब दिलशाद उन डिब्बों को ठोक—पीट रहा था, तभी एक डिब्बा फट गया जिससे ब्लास्ट हुआ। मौके से थिनर जैसे ज्वलनशील पदार्थ के डिब्बे बरामद हुए मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एसएसपी हरिद्वार द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में एफएसएल एवं बीडीएस (बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड) टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया। पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान जब शौकीन से गहन पूछताछ की गई, तो उसके सेटरिंग गोदाम के पिछले हिस्से से आतिशबाजी सामग्री बरामद हुई।
गोदाम परिसर में बिना लाइसेंस के पटाखा निर्माण में प्रयुक्त आतिशबाजी सामग्री का संग्रहण एवं लापरवाहीपूर्ण कार्य करने से, जिसके कारण दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए इस आधार पर पुलिस ने गोदाम स्वामी शौकीन पुत्र मूर्तजा को धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम एवं धारा 125/288 बीएनएस के अंतर्गत गिरफ्तार करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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