रामपुर। मासूम से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास व 61 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गयी है।
मामला 11 मार्च 2024 की शाम का है। जानकारी के अनुसार शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति दूध बेचने का कार्य करते हैं। उनकी सात वर्षीय बेटी उस दिन शाम पांच बजे घर के पास मंदिर परिसर में खेल रही थी। इस दौरान गांव का रहने वाला टिंकू वहां पहुंचा और बच्ची को बहला—फुसलाकर अपने घेर में ले गया। आरोप है कि उसने वहां कमरे में बंद कर बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। लेकिन बच्ची की चीख सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिन्हें देखकर आरोपी वहां से फरार हो गया। घटना की सूचना पर परिजनों ने तुरंत शाहबाद कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो एक्ट समेत अपहरण और बंधक बनाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को बेगुनाह बताते हुए झूठा फंसाए जाने की दलील दी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अपराध को साबित कर दिया।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रामगोपाल सिंह ने अभियोजन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आरोपी टिंकू को 20 वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दुष्कर्म प्रयास में, सात वर्ष और 10 हजार रुपये अपहरण में, तथा एक वर्ष और एक हजार रुपये कमरे में बंद करने की सजा सुनाई।




