श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी से पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री का इस्तेमाल न करे पुलिस : कोर्ट

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नई दिल्ली। दिल्ली के महरौली में श्रद्धा हत्याकांड के बाद पूरा देश दहशत में है। मृतका के पिता, दोस्त समेत तमाम लोग आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान अदालत ने यह भी आदेश दिए हैं कि, आरोपी आफताब से पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री का इस्तेमाल ना किया जाए। दरअसल ऐसे मामलों में कई बार देखने में आया है कि पुलिस आरोपी से पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है। जिससे आरोपी को कई बार गंभीर चोटें आ जाती हैं और कई मामलों में तो मौत भी हो जाती है। इन सब स्थितियों से बचने के लिए साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को थर्ड डिग्री इस्तेमाल न करने की सलाह दी है।
दिल्ली पुलिस भी अपराध से जुड़े सभी सबूत और तथ्यों को इकठ्ठा कर रही है, जिससे कोर्ट के सामने सुनवाई के दौरान कोई भी तथ्य छुट न जाए और मामले में आरोपी को फायदा हो सके। हालांकि आरोपी आफताब ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है, लेकिन वह बार-बार अपना बयान बदल रहा है। कभी वह बता रहा है कि उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किये टॉप कभी कह रहा है कि उसने 15-20 टुकड़े ही किए हैं। पुलिस ने भी महरौली के जंगलों से हड्डियों के कुछ टुकड़े बरामद किये हैं लेकिन अभी इसकी पुष्टि होना बकाया है कि यह हड्डियां श्रद्धा की ही हैं। इसके लिए पुलिस उनकी डीएनए जांच करा रही है।
इसी मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की साकेत कोर्ट ने रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को 5 दिन के अंदर आरोपी का नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया है। दरअसल जब किसी आरोपी का नारको टेस्ट करवाया जाता है तब उसकी रजामंदी भी जरूरी होती है।

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