शिमला। राज्यसभा चुनाव 2024 में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता पर स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उनकी सदस्यता रद्द हुई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि दलबदल विरोधी कानून के तहत 6 विधायकों के खिलाफ उन्हें याचिका मिली थी। स्पीकर ने कहा कि 6 विधायकों ने चुनाव कांग्रेस से लड़ा और दलबदल विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ उन्होंने 30 पेज के आदेश में काफी विस्तार से इसकी जानकारी दी है। उन्होंने आगे कहा कि उन 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं है। इस सूची में बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल, र्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा और लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर का नाम शामिल है।