पाकिस्तान। पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में कोर्ट ने एक महिला प्रिंसिपल को मौत की सजा सुनाई है।
विदित हो कि बीते दिनों सिंध प्रांत के घोटकी कस्बे में एक स्कूल से हिंदू महिला प्रिंसिपल को ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जिसे अब कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। प्रिंसिपल नोटल मल के खिलाफ एक छात्र के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस घटना के बाद भीड़ ने स्कूल और हिंदू मंदिरों में जमकर तोड़फोड़ की थी।
विदित हो कि ईशनिंदा से विभिन्न देशों में संबंधित कानून भी हैं। जिसके तहत यदि कोई व्यत्तिQ जानबूझकर किसी स्थान या पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाता है या किसी धार्मिक सभा को परेशान करता है। कोई व्यक्ति बोलकर या लिखकर या किसी दृश्य द्वारा किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान करता है। तो उसे भी अवैध माना जाता है और इसके लिए पाकिस्तान में सजा का प्रावधान है।