पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट का सरकार व एसटीएफ को नोटिस

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अगली सुनवाई 21 सितंबर तक मांगा जवाब
सीबीआई जांच की मांग पर हो रही है सुनवाई

देहरादून/नैनीताल। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए आज नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा सरकार, आयोग और एसटीएफ को नोटिस जारी कर 21 सितंबर तक जवाब मांगा गया है।
कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका जिसमें इस बड़े घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी वहां पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार तथा आयोग और इस मामले की जांच कर रही एसटीएफ को नोटिस जारी कर 21 सितंबर तक जवाब देने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता से पूछा गया था कि वह एसटीएफ की जांच से क्यों सहमत नहीं है? इसका जवाब देते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस मामले को अत्यंत गंभीर और बड़ा होने की बात करते हुए कहा गया है कि इससे बड़े बड़े अधिकारी और सफेदपोश जुड़े हुए हैं जिसके कारण एसटीएफ द्वारा इसकी जांच निष्पक्ष किया जाना संभव नहीं है। इसलिए इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए।
हाई कोर्ट द्वारा अब इस मामले की सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख तय की गई है और सरकार तथा आयोग और एसटीएफ को नोटिस जारी कर अपना जवाब देने को कहा गया है। अदालत द्वारा एसटीएफ से इस मामले की जांच का स्टेटस कोर्ट में पेश करने तथा सरकार से पूछा गया है कि वह इस मामले की सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहती है? यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा कराई गई अनेक भर्तियों में धांधली की बात सामने आई है और अब तक की जांच में आयोग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी व नेता पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है जो इसे संदेहास्पद बनाता है। भले ही इस मामले में एसटीएफ द्वारा 35 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है लेकिन आयोग या शासन—प्रशासन में बैठे किसी अधिकारी से अब तक इस मामले में कोई पूछताछ तक नहीं हुई है जबकि इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदेश भर में छात्र व युवा आंदोलन कर रहे हैं। यही नहीं इस मामले में यह भी संदेह जताया जा रहा है कि इसमें राज्य के कई बड़े सफेदपोश भी शामिल हो सकते हैं। हाई कोर्ट इस मामले में क्या सीबीआई जांच के आदेश देता है या फिर एसटीएफ की जांच से संतुष्ट होता है इसका पता 21 सितंबर को ही चल सकेगा।

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