Home उत्तराखंड Chamoli दो समुदायों मेें विवादः कर्णप्रयाग में 10 नवम्बर तक धारा 163 लागू

दो समुदायों मेें विवादः कर्णप्रयाग में 10 नवम्बर तक धारा 163 लागू

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चमोली। कर्णप्रयाग में दो समुदायोें के बीच विवाद के बाद क्षेत्र में तोडफोड आगजनी की घटना के बाद प्रशासन ने कर्णप्रयाग, गौचर में 10 नवम्बर तक धारा 163 लागू करते हुए किसी भी प्रकार के विवाद को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन को तैनात कर दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार गौचर में आज प्रातः दो समुदायों के युवकों में किसी बात को लेकर बहस हो गयी और देखते ही देखते दोनों मे हाथापाई हो गयी। जिसके बाद इस घटना का पता चलते ही आसपास के लोग वहां पर एकत्रित हो गये और उन्होंने समुदाय विशेष के लोगों की दुकानों पर तोडफोड करनी शुरू कर दी। यही नहीं इस घटना की आंच कर्णप्रयाग में दिखायी दी और वहां पर लोगों ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करते हुए तोडफोड व मारपीट करनी शुरू कर दी। घटना का पता चलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और दोनों समुदायों को समझाने का प्रयास किया लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का कहना था कि बाहर से आकर कुछ लोग यहां पर बस गये हैं और वह यहां का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं जिसको बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। लोगों के गुस्से को ध्यान में रखते हुए कर्णप्रयाग गौचर आदि क्षेत्रों के बाजार में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गयी। वहीं परगना मजिस्ट्रेट कर्णप्रयाग सन्तोष कुमार पाण्डेय ने आदेश दिये कि चमोली की कोतवाली कर्णप्रयाग स्थित गौचर में गम्भीर आपराधिक घटना की सूचना प्राप्त होने पर असामाजिक तत्वों द्वारा गौचर में दो समुदायों द्वारा आपस में मारपीट एवं दुकानों में तोडफोड की घटना को अंजाम दिया गया। उक्त को लेकर शहर में तनाव का वातावरण तथा लोगों में भय व्याप्त है। इस स्थिति को देखते हुए उनके द्वारा क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लगा दी गयी है। परगना मजिस्ट्रेट सन्तोष कुमार पाण्डेय ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि उक्त धारा 15 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक लागू रहेगा। जिसके चलते उक्त क्षेत्र में किसी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होगा तथा उक्त क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पेट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न अपने पास रखेगा। इसके साथ ही उक्त क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इक्टठा नहीं होंगे। उन्होंने आदेश किये कि इसके उल्लघंन करने वाले व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी। सुरक्षा की दृष्टि से बाजार में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है।

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