नैनीताल। चार धाम यात्रा के लिए सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को आने की इजाजत से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को आधे रास्ते से लौटाया जा रहा है। सीमित संख्या व ई पास की बाध्यता के कारण हो रही समस्या के समाधान के लिए हाई कोर्ट पहुंची सरकार की याचिका पर कल पांच अक्टूबर को सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को सशर्त चार धाम यात्रा शुरू करने की इजाजत दी गई थी। गंगोत्री के लिए चार सौ तथा यमुनोत्री के लिए छह सौ व केदारनाथ के लिए आठ सौ व बद्रीनाथ के लिए प्रतिदिन एक हजार यात्रियों को जाने की व्यवस्था दी गई थी साथ ही ई पास की अनिवार्यता व कोविड गाइड लाइनों के अनुपालन की शर्त रखी गई थी जिसे लेकर यात्रियों को भारी दिक्कतें उठानी पड रही है तथा इसका विरोध स्थानीय व्यापारी व तीर्थ पुरोहित लंबे समय से कर रहे हैं।
सरकार ने अब हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है जिस पर आज सुनवाई करते हुए अदालत ने कल पांच अक्टूबर को सुनवाई करने की बात कही है।