कार्बेट पार्क में हुए अवैध कटान के मामले में सीबीआई जांच के आदेश

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में हुए अवैध पेड़ कटान व निर्माण की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिये है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और विजिलेंस से इस मामले के रिकार्ड सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिये गये है। मामले में अब पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत सहित कुछ आईएफएस व अन्य अधिकारियों की मुश्किलें बढ़नी तय है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश आलोक वर्मा की खंडपीठ ने आज यह फैसला दिया है। इस बहुचर्चित मामले में याचिकाकर्ता अनु पंत ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर सीबीआई जांच की मांग की गयी थी। अभी इस मामले की विजिलेंस जांच कर रही है। इस मामले में पूर्व आईएफएस किशन चंद जेल जा चुके हैं। हाल ही में, विजिलेंस ने पूर्व मंत्री हरक के प्रतिष्ठान से दो जेनरेटर बरामद किये गये थे।
पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खण्डपीठ ने बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था जिसे आज सुनाया गया है। पिछली तिथि को कोर्ट ने अवैध निर्माण व पेड़ कटान में लिप्त लोगों के खिलाफ की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि कोर्ट ने एक साल पहले पेडों के कटान के इस मामले में मुख्य सचिव को कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे जिसके बाद अब तक पांच जांच हो चुकी है। आज हाईकोर्ट के इस निर्णय से कांग्रेस व डा. हरक सिंह की मुश्किले बढ़ना तय माना जा रहा है।

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