देहरादून। पालतु कुत्ते को बियर पिलाने के मामले में पुलिस ने युवती के खिलाफ पशु व्रQूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू कालोनी चौकी प्रभारी विकसित पंवार ने नेहरू कालोनी थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 05 सितम्बर 2023 को इंस्टाग्राम का एक लिंक प्राप्त हुआ। जिसको खोलकर देखा गया तो उक्त लिंक इंस्टाग्राम का होना पाया गया लिंक खोलने पर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो रील प्रसारित हुई। उक्त वीडियो रील का संज्ञान लेकर वीडियो रील का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्ट्या वीडियो में एक युवती द्वारा मनोरंजन के उद्देश्य से एक पालतू जानवर कुत्ते के छोटे बच्चे को बलपूर्वक बीयर जैसी बोतल मे क्षतिकारक पदार्थ/बीयर पिलाना प्रतीत हो रहा है। जो कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत अपराध है। युवती द्वारा उक्त वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से प्रचारित प्रसारित भी किया गया है जो कि आम जनों के लिए भी आपत्तिजनक है एवं पशुओं के प्रति क्रूरता पूर्वक व्यवहार हेतु प्रेरित करने वाला है। उक्त इंस्टाग्राम प्रोफाइल को खोलने का प्रयास किया गया तो प्रोफाइल प्राइवेट प्रोफाइल पाई गई है जिसका यूआरएल कॉपी किया गया तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लिंक्ड फेसबुक प्रोफाइल भी पाई गई जिसका अवलोकन किया गया तो उत्तQ प्रोफाइल खुशी सेमवाल के नाम की पाई गई। पुलिस ने युवती के खिलाफ पशु व्रQूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।