Home News Posts उत्तराखंड अंकिता भंडारी हत्याकांडः पुलकित आर्य व अन्य दोषियों को लगा बड़ा झटका

अंकिता भंडारी हत्याकांडः पुलकित आर्य व अन्य दोषियों को लगा बड़ा झटका

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  • हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने दो दिन चली लंबी सुनवाई के बाद तीनों आरोपियो की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।
खंडपीठ में सुनवाई के दौरान आज तीनों आरोपियों की ओर से अपना पक्ष रखा गया और बचाव में कई तर्क रखे गये। जिन्हें कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। बता दें कि बीते साल 30 मई को कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश रीना नेगी नें आरोपियों को अंकिता की हत्या करने और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार देते हुए अजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ आरोपियों की ओर से विशेष अपील दायर की गई थी। दो दिन चली सुनवाई के बाद कोर्ट नें उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।
विदित हो कि 2022 में अंकिता हत्याकांड सामने आया था। अंकिता ऋषिकेश के पास मौजूद वनंतरा रिसॉर्ट में स्वागती के पद पर तैनात थी। 18 सितंबर 2022 को संदिग्ध हालात में लापता हो गयी थी। 24 सितंबर को उसका शव चीला बैराज से बरामद हुआ था। हुआ था। पुलिस ने शक के आधार पर मुख्य आरोपित भाजपा नेता के पुत्र रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य सहित अन्य आरोपियों से पूछताछ की, शक सही होने पर उनके मुकदमा दर्ज किया। आरोपित व तब से जेल में बंद है।

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