देहरादून। बिना नक्शे व अनुमति के बन रहे जामा मस्जिद को मसूरी—देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सील कर दिया गया है। यह कार्यवाही भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गयी है।
जानकारी के अनुसार ग्राम कण्डोगल क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति एवं अनुमति के किए गए निर्माण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडीडीए ने जामा मस्जिद परिसर को सील कर दिया है। प्राधिकरण के संज्ञान में आने पर पाया गया कि इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद ग्राम कण्डोगल द्वारा लगभग 20—40 फीट क्षेत्रफल में बिना किसी स्वीकृत मानचित्र और अनुमति के निर्माण एवं संचालन किया जा रहा था। इस पर एमडीडीए ने 21 नवंबर 2024 को उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्माण कार्य पर रोक लगाई थी। मामले की सुनवाई के लिए कई तिथियां निर्धारित की गईं, लेकिन विपक्षी पक्ष की ओर से न तो कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत किया गया और न ही आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। अभियंताओं की जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून के अनुसार संबंधित क्षेत्र में कोई भी मदरसा पंजीकृत या मान्यता प्राप्त नहीं है। सभी उपलब्ध अभिलेखों, तकनीकी रिपोर्ट और अधिनियम की धाराओं के आधार पर एमडीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ सीलिंग आदेश पारित किया, जिसे प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है।




